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RBI द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूक व सशक्त बनाने पर जोर


 चंडीगढ़.... भारतीय रिज़र्व बैंक ने चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता द्वारा "जानकर बनिए, सतर्क रहिये"स्लोगन को हर उपभोक्ता को अपने जीवन मे अपनाने पर जोर दिया गया। मुख्य महाप्रबंधक औऱ लोकपाल आर बी आई राजीव द्विवेदी, के नेतृत्व में, इस आयोजन मे उपभोक्ताओं को इस अभूतपूर्व पहल के बारे में सूचित करने और शिक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया।

आरबीआई की पूर्ववर्ती तीन लोकपाल योजनाओं,  (i) बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006; (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018; और (iii) डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019 को एकीकृत करता है और आरबी-आईओएस शिकायत निवारण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। आरबी-आईओएस, 2021 आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निःशुल्क निवारण प्रदान करता है, यदि ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार समाधान नहीं किया जाता है या विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है।

 राजीव द्विवेदी ने ग्राहकों की शिकायतों को तेजी से संबोधित करने में इसकी प्रभावकारिता पर जोर देते हुए आरबी-आईओएस, 2021 की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। जागरूकता के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "जानकार बनिए, सतर्क रहें।”

सरलीकृत फाइलिंग प्रक्रियाएं, केंद्रीकृत रसीद तंत्र और विस्तारित कवरेज अधिक पहुंच और सुविधा सुनिश्चित करते हैं। उन्नत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) पोर्टल के माध्यम से, शिकायतकर्ता देश में कहीं से भी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, स्वचालित पावती प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक समय में शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और अतिरिक्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यह "एक राष्ट्र एक लोकपाल" दृष्टिकोण शिकायत निवारण में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है।इसके अलावा, आरबीआई, चंडीगढ़ में CRPC की स्थापना, शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया को और बढ़ाती है। सीआरपीसी भौतिक मोड में शिकायतें प्राप्त करता है, प्रारंभिक जांच करता है, और उन्हें निवारण के लिए संसाधित करता है, जिससे आरबीआई लोकपाल (ORBIO) या उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कक्ष (CEPC) के कार्यालयों के साथ निर्बाध समन्वय सुनिश्चित होता है।

RB-IOS, 2021, उपभोक्ता जुड़ाव बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का भी लाभ उठाता है। इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (IVRS) और टोल-फ्री नंबर 14448 से लैस आरबीआई का संपर्क केंद्र शिकायत दर्ज करने और स्थिति की पूछताछ के लिए चौबीसों घंटे सहायता प्रदान करता है। यह बहुभाषी मंच विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले उपभोक्ताओं के लिए पहुंच सुनिश्चित करता है। 

आरबी-आईओएस, 2021 के व्यापक कवरेज में बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBAFC), भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (PSP) और क्रेडिट सूचना कंपनियों सहित आरई की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया को केंद्रीकृत करके और निवारण के समान मानकों को सुनिश्चित करके, योजना उपभोक्ताओं में विश्वास पैदा करती है और आरईएस के बीच जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देती है। 


RBI, आरबी-आईओएस, 2021 जैसी पहल के माध्यम से, पारदर्शिता, जवाबदेही और पहुंच में निहित उपभोक्ता-केंद्रित वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि करता है। उपभोक्ताओं को शिकायत निवारण के लिए केंद्रीकृत मंच का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो अधिक मजबूत और समावेशी वित्तीय परिदृश्य में योगदान देता है। 



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